To prevent the ingress of any Exotic and dangerous diseases into India through importation of livestock & livestock products as per the provisions of Livestock and Livestock Products Importation Act (Amended, 2001)
To act as Defence force against ingress of exotic disease of Veterinary importance by implementing the policies pertaining to import regulation, restriction, prohibition of the livestock and livestock Products, Biological and Micro- Organisms.
To provide an internationally accepted Export Official certification as per OIE guidelines under Chapter 5.1 and 5.2 and importing country requirement.
To inspect and register the plants/mills exporting the animal by-products.
Functions
Implementation of the provisions of the Livestock Importation Act and Central Government orders in force on importation and exportation of livestock and livestock products.
Detention, segregation, observation and testing of livestock and livestock products meant for import/export.
Destruction and disposal of imported livestock and livestock products found infected and posing threat to the national health security.
Pre-shipment Quality control to facilitate export.
To have proper liaison with Custom authorities for effective and proper implementation of Livestock and Livestock Product Importation Act.
To be in close association with the State Directors of Animal Husbandry regarding disease position and surveillance.
To associate with the Heads of various recognized laboratories in India for getting expert opinion and for testing of materials.
To supervise production of livestock products meant for export as per the specifications of the importing countries.
Inspection and registration of plants/mills exporting the animal-by-products.
उद्देश्य
पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात अधिनियम (संशोधित, 2001) के प्रावधानों के अनुसार पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के माध्यम से भारत में किसी भी विदेशी और खतरनाक बीमारियों की रोकथाम के लिए।
आयात विनियमन, प्रतिबंध, पशुधन और मवेशी उत्पाद, जैविक और सूक्ष्म जीवों के निषेध से संबंधित नीतियों को लागू करने से पशु चिकित्सा महत्व के विदेशी बीमारी के प्रवेश के खिलाफ रक्षा बल के रूप में कार्य करने के लिए।
अध्याय 5.1 और 5.2 के तहत ओ.आई.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार और देश की आवश्यकता के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत निर्यात आधिकारिक प्रमाणीकरण प्रदान करना।
पशुओं द्वारा उत्पादों का निर्यात करने वाले पौधों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण करना।
कार्य
पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात पर बल में पशुधन आयात अधिनियम और केंद्र सरकार के प्रावधानों को लागू करना।
आयात / निर्यात के लिए पशुधन और पशुधन उत्पादों का विवरण, अलगाव, अवलोकन और परीक्षण।
आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के विनाश और निपटान से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को संक्रमित और खतरा पैदा हो गया।
निर्यात की सुविधा के लिए प्री-शिपमेंट गुणवत्ता नियंत्रण।
पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात अधिनियम के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के लिए कस्टम अधिकारियों के साथ उचित संपर्क करना।
रोग की स्थिति और निगरानी के बारे में पशुपालन के राज्य निदेशकों के साथ निकट संबंध में होना।
विशेषज्ञ राय प्राप्त करने और सामग्री के परीक्षण के लिए भारत में विभिन्न मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रमुखों के साथ जुड़ना।
आयात के देशों के विनिर्देशों के अनुसार निर्यात के लिए पशुधन उत्पादों के उत्पादन की निगरानी करना।
पशु-उत्पादों का निर्यात करने वाले पौधों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण।
NOTE! All Notifications, Rules, Orders and Procedures are subject to change any time. All decisions will be taken as per the applicable Notifications, Rules, Orders and Procedures at the time of actual filling of application.