ANIMAL QUARANTINE & CERTIFICATION SERVICES
AQCS
Details in English
GOVERNMENT OF INDIA
पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा
Animal Quarantine & Certification Services
(AQCS)
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
ANIMAL QUARANTINE AND CERTIFICATION SERVICES (AQCS)
The purpose and scope of setting up of QUARANTINE Stations is to prevent the ingress of dangerous exotic diseases into the country through imported livestock and livestock products. The increased and faster international trade and travel exposed every country to the danger of infiltration of known and unknown transmissible diseases which have the potential of very serious and rapid spread, adverse socio-economic and human/animal health consequences. The Quarantine Services are necessary to keep the country free from many exotic diseases and AQCS plays an important part to maintain the country disease freedom.
The speedy travel by air has reduced the travel time which used to be an effective barrier when the transport was done by sea. Even sea travel has become quicker now-a-days and so gone all the days when the travel used to be for many days which generally exceeded the incubation period of many acute diseases thus exposing the presence of an infection in the livestock during such travel. Hence, an efficient Animal Quarantine Organization is necessary for conducting checks at the International Airports/Seaports and land routes. Because livestock may covertly carry pathogens without showing overt signs of clinical disease, they must be held in quarantine for observation and testing to establish their pathogen free status before release. Similarly, livestock products are also need to be checked technically before entering into the country. Moreover, in present circumstances AQCS can play major role in preventing illegal trade by using transplant and surgical procedures in animals. Bio terrorism is an area where AQCS can be of great help and support for other security agencies.
Keeping this in view, Government of India initiated a central sector scheme namely “Animal Quarantine & Certification Services” (AQCS) during the Fourth Five Year Plan (1969-70) under which four Animal Quarantine stations were set up at Delhi, Chennai, Kolkata & Mumbai and now also in Hyderabad and Bangalore.
This programme also envisage provision of an Internationally acceptable certification service for the livestock & livestock product exported to other countries from India confirming to the health requirements of the importing country or the health regulations prescribed in the International Zoo Sanitary code.
HISTORY
DEFINITION OF QUARANTINE
INDIA
Vision, Mission, objectives and Functions
Vision
- To prevent the entry of any exotic disease through international trade and travel into India and to ensure the health and safety of the animal and human life.
Mission
- NATIONAL HEALTH SECURITY: Protection of Indian animal and human population from exotic diseases through effective check on import and to ensure qualitative export.
objectives
- To prevent the ingress of any Exotic Livestock Diseases into India through importation of livestock & livestock products as per the provisions of Livestock Importation Act.
- To act as Defence force against ingress of exotic disease of Veterinary importance by implementing the policies pertaining to import regulation, restriction, prohibition of the livestock and livestock Products, Biological and Micro- Organisms.
- To provide an internationally accepted certification service for augmenting export and to increase National income.
- To inspect and register the plants/mills exporting the animal by-products.
Functions
- Implementation of the provisions of the Livestock Importation Act and Central Government orders in force on importation and exportation of livestock and livestock products.
- Detention, segregation, observation and testing of livestock and livestock products meant for import/export.
- Destruction and disposal of imported livestock and livestock products found infected and posing threat to the national health security.
- Pre-shipment Quality control to increase National exchequer.
- To have proper liaison with Custom authorities for effective and proper implementation of Livestock and Livestock Product Importation Act.
- To be in close association with the State Directors of Animal Husbandry regarding disease position and surveillance.
- To associate with the Heads of various recognized laboratories in India for getting expert opinion and for testing of materials.
- To supervise production and packing of LSP meant for export as per the specifications of the importing countries.
- Inspection and registration of plants/mills exporting the animal-by-products.
OTHER IMPORTANCE
- International Health Regulations (IHR).
- Zoonosis – ensuring human and animal health all times (75% -80 % human infectious diseases have animal origin).
- Illegal trade involving animal parts.
- Illegal trade of drugs and other prohibited and valuable items (surgery and transplantation in animals).
- Bio Terrorism (80% of pathogens that could potentially be used for bioterrorism are of animal origin).
Quarantine Stations in INDIA
- New Delhi (NR)
- Mumbai (WR)
- Kolkata (ER)
- Chennai (SR)
- Hyderabad
- Bangalore
ZONES IN QUARANTINE STATIONS
-
ADMINISTRATIVE ZONE
- Office block, Duty house, Generator room, Power/Pump room, Security room, Vehicle sheds, CPWD room.
-
QUARANTINE ZONE (Entry restricted)-Buffer zone on the boundaries
- Animal Sheds (horse, cattle, dog, sheep, lab animal), Incinerator, Laboratory, Paddocks, Change rooms, PM room.
-
Residential Zone
- Staff Quarters.
-
Total approximate area of the quarantine station
- 9 acres.
LABORATORIES ASSISTING AQCS
- NIHSAD (National Institute of High Security Animal Disease) Bhopal - (imported consignments of Livestock and Livestock products).
- NRCE (National Research Centre on Equines), Hissar.
- CDDL (Central Disease Diagnosis Laboratory), IVRI, Bareilly.
- RDDLs (Regional Disease Diagnosis Laboratory).
- VETERINARY COLLEGES.
- NABL accredited laboratories.
ECONOMIC IMPORTANCE OF ANIMAL QUARANTINE
IMPORT
- Saving the huge money, lobour and time required in disease eradication programmes (sometimes eradication not sure) by preventing the entry of exotic diseases.
EXPORT
- Important role in increasing the demand of LS/LSP in the international market by quality certification of livestock and livestock products as per the requirement of importing country and OIE procedures.
CATEGORIES OF Livestock (LS) / Livestock products (LSP) for IMPORT PURPOSE
- Requiring import license from DGFT. (Restricted items).
- Requiring Sanitary Import Permit (SIP) from DAHDF. (Free items).
- LS/LSP prohibited.
DEFINITION OF LIVESTOCK (LS)
Includes all species of Equine, bovine, canine, ovine, porcine, caprine, rodents, laboratory animals, poultry and other wild, domestic animals and birds. This also includes aquatic animals and any other animal, which may be specified by the Central government by notification in the Official Gazette.
DEFINITION OF LIVESTOCK PRODUCTS (LSP)
(Animal origin including marine/aquatic animals)
- Meat and meat products of all kinds ,tissue or organs of poultry, pig, sheep, goat.
- Egg and egg powder.
- Milk and milk products.
- Embryos, ova or semen.
- Pet food products of animal origin.
- Products of aquatic animals.
- Feather, wool, hide, bristles etc.
- Animal Feed and Feed Supplement/Additive.
- Any other animal product, which may be specified by the Central Government by notification in the official Gazette.
ACT & NOTIFICATIONS
AMENDMENTS
- ‘Livestock Importation (Amendment) Act’, 1953
- THE LIVESTOCK IMPORTATION (AMENDMENT) BILL, 2001
Called as- ‘Livestock & Livestock Products Importation (Amendment) Act’, 2001. Insertion of words “and livestock products” after the word “Livestock” Into force-5thday of July 2001
Some of the Major Notifications are as under
- 17.8. 2001, S.O.802 (E) - Regulation on TSE group of diseases.
- 16.10. 2001, S.O.1043 (E) - Inclusion of aquatic animals & products under livestock products
- 5.9.2007, S.O.1496 (E) - Regulation for import of Bovine semen.
- 2.5.2008, S.O.1086 (E) - Regulation for import of Pet food.
- 24.7.2009, S.O. 1825 (E) - Regulation for import of Raw hides.
- 5.10.2012, G.S.R. 752 (E) - Regulation for import of Equines.
- 10.6.2014, S.O. 1496 (E) - Livestock Import Procedure.
- 16.10.2014, S.O.2666 (E) - Livestock product Import Procedure.
- AQCS related notifications & regulations can be seen at: www.dahd.nic.in (Trade)
Import of Pets under Baggage
- Customs Circular No.94/2002 dated 23.12.2002, 15/2013 and 25/2013 upto two numbers per passenger at one time (no import license or import sanitary permit).
- PETS : DOG AND CAT ONLY.
Common Facilities Available in Animal Quarantine Stations
- Administrative Building with Office, Library, Computer Room, Conference Hall and stores.
- Laboratory with facility to process and dispatch samples collected from imported animals in a complete sterilized manner to the Government approved laboratory for necessary testing.
- Collection and shipment of samples to reference laboratory as approved by Government of India.
- Duty Rooms for visiting Veterinary Officer and Animal care takers.
- Animal sheds for keeping the animals during quarantine i.e. Cattle, Horses, Pigs, Sheep, Goats, Dogs, Cats, Laboratory Animals, Poultry/Other Birds, Misc./Zoo Animals etc.
- Isolation Shed.
- Dispensary/Dressing Room.
- Change over Room.
- Post Mortem Room.
- Incinerator.
- Disposal Area.
- Horse paddocks.
- Loading and Unloading Platform.
- Vehicle dip/wash.
- Disinfection and fumigation facilities.
- Backup power supply.
Quarantine Station follow the following protocol for the entry of visitors for genuine reasons
- Entry only after following Dress Code & Quarantine Regulations.
- Only Pass holders are allowed.
- Eatables are not allowed in the Quarantine Zone.
- Other than pass holders – entry after permission from Quarantine Officer.
- Entry not the right of the pass holder/visitor, proper justification is required.
- Smoking /Tobacco is strictly prohibited in the AQCS Campus.
- Animal Attendant must follow the dress code.
- Riding or playing with the animals is prohibited.
- Veterinarian and Para vet (direct handlers) – Entry only after taking shower and change of dress.
- Animal Owner, Veterinarian & Para vet must not visit any animal farm or contact any animal at least 24 hrs. Before and after the visit.
ACCOMMODATION FACILITIES AT AQCS STATIONS (except Hyderabad and Bangalore)
Sl.No. | Species (in Nos.) | AQCS, New Delhi | AQCS, Chennai | AQCS, Mumbai | AQCS, Kolkata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cattle | 48 | 48 | 14 | 38 |
2 | Sheep & Goat | 300 | 270 | 48 | 100 |
3 | Dogs/Cats | 10 | 10 | 16 | 3 |
4 | Horses | 20 | 20 | 20 | - |
5 | Poultry/Birds | 250 | 100 | 320 | - |
6 | Pigs | 100 | 60 | 48 | 100 |
7 | Laboratory Animals | 500 | 400 | - | - |
8 | Misc. animals (Elephants, Camels etc.) | One shed with open space | - | - | - |
Specific Performance Requirements from other Departments/Agency
- Customs authority: The imported consignment of livestock and livestock product are referred by custom authorities for Animal Quarantine & Certification Service (AQCS) clearances. Similarly, Custom also checks the Animal Quarantine Certificate for export purpose.
- Wild life authority: AQCS also have liaison with wildlife authorities in respect of livestock and livestock products coming under CITES category.
- Airlines:AQCS also have good liaison with the airlines and inform them regarding AQCS rules and regulation and procedures to be followed by the passengers importing livestock and livestock products.
- CAPEXIL:AQCS along with CAPEXIL inspect and register the plants/mills as per the norms of the Government meant for processing the livestock products.
- DGFT:The license issued by the DGFT for restricted products are also checked by AQCS at the time of import.
- Port Health Officer:AQCS work in liaison with PHO in respect of the livestock products having public health significance.
- Central Laboratories:The samples of imported livestock and livestock products are sent to the designated laboratories for prescribed testing. The procedure is also adopted for export purpose.
- Airport Authority:AQCS also have good liaison with the airport authority and educate them regarding health risk and hazards during clearance and storage of livestock and livestock products.
- Seaport Authority:AQCS also have good liaison with the seaport authority and educate them regarding health risk and hazards during clearance and storage of livestock and livestock products.
- Inland Container Depot:AQCS also have good liaison with ICD authority and educate them regarding health risk and hazards during clearance and storage of livestock and livestock products.
STRICT IMPLEMANTATION OF AQCS RULES AND REGULATIONS IS THE DEMAND OF THE TIME:
Provisions required at Point of entries
1. Arrivals: (Airport, Seaport , Rail and Land routes)
- Sinages at various places for information and education for willful declaration of the imported livestock and livestock products by the passengers.
- Announcement by airlines regarding willful declaration of the imported livestock and livestock products by the passengers.
- Provisions of designated x-ray machines.
- Provisions of sniffer dogs.
- Provision of laboratories with technicians and early detection kits.
- Proper checks of arrival cards.
- Proper support to AQCS officials by Customs, Port agencies and other stake holders.
- Provisions of AQCS desk and office space at arrivals.
- Preventive and checking powers to AQCS officials are immediately required.
2. Cargo and ICDs
- Sinages at various places for information and education of all stake holders.
- Provision of laboratories with technicians and early detection kits.
- Proper checks of declarations.
- Proper support to AQCS officials by Customs, Port agencies and other stake holders.
- Provisions of AQCS desk and office space at arrivals.
- Preventive and checking powers to AQCS officials are immediately required.
Problem Area in implementation of regulations related to AQCS
Livestock
- Lifting of livestock including pet dog and cats by airlines without verifying/checking the advance AQCS NOC/permission (violation of the Notifications).
- Lifting of livestock including pet dog and cats by airlines on FAKE advance AQCS NOC/permission.
- Non referring of the livestock by Customs for AQCS clearance after arrival in case arrived without advance AQCS NOC.
- Rare cross checking by Customs of advance AQCS NOCs produced by the passenger on arrival with AQCS.
Livestock products
- Non declaration of livestock products in arrival cards.
- Improper declaration of livestock products in Bill of entries by changing names and HS codes.
- Non referring of consignments of livestock products by Customs for AQCS clearances.
- No proper checking of arrival cards by the Customs.
- Provisions of x-ray machines, sniffer dogs and rapid disease detection laboratories are lacking.
Other requirements related to strict AQCS operations
- More testing facilities at RDDLs (5 regional) and NIHSAD (Bhopal).
- Insertion of AQCS Clearance requirement in ITC (HS) Import Policy and Chapters.
- Livestock products (meat and milk) products served on board on international flights coming from other countries need to be checked by AQCS. (At least six monthly technical audit regarding sourcing, processing, handling, transportation and disposal. Necessary, as threat level is same as compared to products imported commercially by normal importer).
- TEMPORARY SHEDS: multi-purpose for holding animal’s for1-2 days.
- BINS: Separate at the terminal-no mixing with other waste and technical disposal.
- INCINERATOR: less capacity-for small quantity animal products/loose products and for dead aquatic animals (fish).
- Audit of exporting units & certifying offices of exporting countries in line of other countries to ensure disease free and quality imports.
(Which is not sure always)
WE ALL, TOGETHER WILL PROTECT OUR ANIMALS AND ANIMAL RESOURCES
(By strict implementation of Animal Quarantine regulations)
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पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा प्राथमिक योग्यता और सर्टिफिकेशन सर्विसेज (प.सं.प्र.से.)
संगरोध स्टेशनों की स्थापना का उद्देश्य और दायरा आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के माध्यम से देश में खतरनाक विदेशी बीमारियों की रोकथाम को रोकना है। बढ़ी और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा ने हर देश को ज्ञात और अज्ञात संक्रामक रोगों की घुसपैठ के खतरे से अवगत कराया, जिनमें बहुत गंभीर और तेजी से फैलने, प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक और मानव/पशु स्वास्थ्य परिणामों की क्षमता है। देश को कई विदेशी बीमारियों से मुक्त रखने के लिए संगरोध सेवाएं आवश्यक हैं और देश की बीमारी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प.सं.प्र.से. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पशुधन के कई संक्रामक रोग हैं जो अन्य देशों में प्रचलित हैं लेकिन सौभाग्य से भारत में मौजूद नहीं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी विदेशी बीमारियाँ हमारे देश में सीमाओं के पार से पशुधन और पशुधन उत्पाद के माध्यम से प्रवेश न करें। पशुधन रोग पर नजर रखने की पूरी प्रक्रिया अपने अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर सेनेटरी कोड के माध्यम से ऑफ़िस ऑफ़ इंटरनेशनल एपीज़ूटीज़ (ओ.आई.ई.) की ज़िम्मेदारी है। इस प्रयोजन के लिए इस संगठन ने प्रसार की गंभीरता और आसानी के अनुसार प्रचलित बीमारी को तीन व्यापक स्पेक्ट्रा में वर्गीकृत किया है। इन व्यापक स्पेक्ट्रम रोगों को सूची ए, सूची बी और सूची सी रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ज़ूनोसिस भी प.सं.प्र.से. का महत्वपूर्ण घटक है जिसमें प.सं.प्र.से. नियमों के सख्त कार्यान्वयन द्वारा मानव स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाता है।
हवाई मार्ग से तेज यात्रा ने यात्रा के समय को कम कर दिया है जो एक प्रभावी अवरोधक हुआ करता था जब परिवहन समुद्र द्वारा किया जाता था। यहां तक कि समुद्री यात्रा भी अब एक दिन हो गई है और इसलिए सभी दिन चले गए हैं जब यात्रा कई दिनों तक होती थी जो आम तौर पर कई तीव्र बीमारियों के ऊष्मायन अवधि से अधिक हो जाती थी और इस तरह की यात्रा के दौरान पशुधन में संक्रमण की उपस्थिति को उजागर करती थी। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/बंदरगाहों और भूमि मार्गों पर जांच करने के लिए एक कुशल पशु संगरोध संगठन आवश्यक है। क्योंकि पशुधन गुप्त रूप से नैदानिक रोग के अधिक संकेत दिखाए बिना रोगजनकों को ले जा सकता है, उन्हें रिलीज से पहले अपनी रोगज़नक़ मुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए अवलोकन और परीक्षण के लिए संगरोध में आयोजित किया जाना चाहिए। इसी तरह, देश में प्रवेश करने से पहले पशुधन उत्पादों को भी तकनीकी रूप से जांचना आवश्यक है। इसके अलावा, वर्तमान परिस्थितियों में प.सं.प्र.से. जानवरों में प्रत्यारोपण और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग करके अवैध व्यापार को रोकने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जैव आतंकवाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां प.सं.प्र.से. अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत मदद और समर्थन कर सकता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70) के दौरान " पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा " (प.सं.प्र.से.) नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, जिसके तहत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर में पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा स्टेशनों की स्थापित किए गए।
यह कार्यक्रम भारत से अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले पशुधन और पशुधन उत्पाद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य प्रमाणीकरण सेवा के प्रावधान की भी परिकल्पना करता है, जो आयात करने वाले देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं या अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर स्वच्छता कोड में निर्धारित स्वास्थ्य नियमों की पुष्टि करता है।
इतिहास
संगरोध की परिभाषा
भारत
अवलोकन, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य
अवलोकन
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किसी भी विदेशी बीमारी के प्रवेश को रोकने और भारत में यात्रा करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु और मानव जीवन।
लक्ष्य
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा: प्रभावी जाँच के माध्यम से विदेशी पशुओं से भारतीय पशु और मानव आबादी की सुरक्षा आयात और गुणात्मक निर्यात सुनिश्चित करने के लिए।
उद्देश्य
- पशुधन आयात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के माध्यम से भारत में किसी भी विदेशी पशुधन रोगों की प्रवेश को रोकने के लिए।
- आयात विनियमन, प्रतिबंध, पशुधन और मवेशी उत्पाद, जैविक और सूक्ष्म जीवों के निषेध से संबंधित नीतियों को लागू करने से पशु चिकित्सा महत्व के विदेशी बीमारी के प्रवेश के खिलाफ रक्षा बल के रूप में कार्य करने के लिए।
- निर्यात बढ़ाने और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रमाणीकरण सेवा प्रदान करना।
- पशुओं द्वारा उत्पादों का निर्यात करने वाले पौधों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण करना।
कार्य
- पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात पर बल में पशुधन आयात अधिनियम और केंद्र सरकार के प्रावधानों को लागू करना।
- आयात/निर्यात के लिए पशुधन और पशुधन उत्पादों का विवरण, अलगाव, अवलोकन और परीक्षण।
- आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के विनाश और निपटान से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को संक्रमित और खतरा पैदा हो गया।
- राष्ट्रीय खजाने को बढ़ाने के लिए प्री-शिपमेंट गुणवत्ता नियंत्रण।
- पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात अधिनियम के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के लिए कस्टम अधिकारियों के साथ उचित संपर्क करना।
- रोग की स्थिति और निगरानी के बारे में पशुपालन के राज्य निदेशकों के साथ निकट संबंध में होना।
- विशेषज्ञ राय प्राप्त करने और सामग्री के परीक्षण के लिए भारत में विभिन्न मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रमुखों के साथ जुड़ना।
- एलएसपी के उत्पादन और पैकिंग की देखरेख करने का मतलब आयात करने वाले देशों के विनिर्देशों के अनुसार निर्यात करना है।
- पशु-उत्पादों का निर्यात करने वाले पौधों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण।
अन्य महत्व
- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (अं.स्वा.वि.)।
- ज़ूनोसिस - मानव और पशु स्वास्थ्य को हर समय सुनिश्चित करना (75% -80% मानव संक्रामक रोगों में जानवरों की उत्पत्ति है)।
- जानवरों के अंगों का अवैध व्यापार।
- ड्रग्स और अन्य निषिद्ध और मूल्यवान वस्तुओं का अवैध व्यापार (सर्जरी और जानवरों में प्रत्यारोपण)।
- बायो टेररिज्म (80% रोगजनकों का उपयोग संभवतः जीव विज्ञान के लिए किया जा सकता है)।
भारत में संगरोध स्टेशन
- नई दिल्ली (उ.क्षे.)
- मुंबई (प.क्षे.)
- कोलकाता (पू.क्षे.)
- चेन्नई (द.क्षे.)
- हैदराबाद
- बैंगलोर
संगरोध स्टेशनों में जोन
-
सहायक क्षेत्र
- कार्यालय ब्लॉक, ड्यूटी हाउस, जेनरेटर रूम, पावर/पंप रूम, सुरक्षा कक्ष, वाहन शेड, सी.पी.डब्लू.डी. कक्ष।
-
सीमा क्षेत्र पर सीमा क्षेत्र (प्रवेश प्रतिबंधित) - मध्यवर्ती क्षेत्र
- पशु शेड (घोड़ा, मवेशी, कुत्ता, भेड़, प्रयोगशाला पशु), इनसिनेरेटर, प्रयोगशाला, पैडॉक, चेंज रूम, पीएम रूम।
-
आवासीय क्षेत्र
- कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे।
-
संगरोध स्टेशन का कुल अनुमानित क्षेत्र
- 9 एकड़।
प.सं.प्र.से. के सहायक प्रयोगशालाएँ
- एनआईएच्एसएडी (राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान) भोपाल - (पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयातित खेप)
- एनआरसीई (नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विंस), हिसार।
- सीडीडीएल (केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला), आईवीआरआई, बरेली।
- आरडीडीएलएस (क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला)।
- वेटेरिनरी कॉलेज।
- एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं
पशु आहार का आर्थिक महत्व
आयात
- विदेशी बीमारियों के प्रवेश को रोकने के द्वारा रोग उन्मूलन कार्यक्रमों (कभी-कभी उन्मूलन सुनिश्चित नहीं) में भारी धन, लॉबोर और आवश्यक समय की बचत करना।
निर्यात
- देश और ओ.आई.ई. प्रक्रियाओं के आयात की आवश्यकता के अनुसार पशुधन और पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पशुधन / पशुधन उत्पाद की मांग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका।
पशुधन के वर्ग/पशुधन आयात शुल्क के लिए
- डी.जी.एफ.टी. से आयात लाइसेंस की आवश्यकता। (प्रतिबंधित आइटम)
- डी.ए.एच.डी.एफ. से सेनेटरी इंपोर्ट परमिट (एस.आई.पी.) की आवश्यकता। (नि:शुल्क आइटम)
- पशुधन/पशुधन उत्पाद निषिद्ध।
पशुधन की परिभाषा
इक्वाइन, गोजातीय, कैनाइन, ओवाइन, पोर्सिन, कैप्रिन, कृन्तकों, प्रयोगशाला जानवरों, पोल्ट्री और अन्य जंगली, घरेलू जानवरों और पक्षियों की सभी प्रजातियां शामिल हैं।
इसमें जलीय जानवर और अन्य जानवर भी शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
पशुधन उत्पादों की परिभाषा
(समुद्री/जलीय जानवरों सहित पशु उत्पत्ति)
- पोल्ट्री, सुअर, भेड़, बकरी के सभी प्रकार, ऊतक या अंगों के मांस और मांस उत्पाद
- अंडा और अंडा पाउडर
- दूध और दूध से बने पदार्थ
- भ्रूण, ओवा या वीर्य
- पशु मूल के पालतू पशु खाद्य पदार्थ
- जलीय जंतुओं के उत्पाद
- पंख, ऊन, छिपाना, लगाम आदि।
- पशु चारा और चारा अनुपूरक/योजक
- कोई अन्य पशु उत्पाद, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
अधिनियम और अधिसूचनाएँ
संशोधन
- ‘पशुधन आयात (संशोधन) अधिनियम’, 1953
- पशुधन आयात (संशोधन) बिल, 2001
जैसे - मसलन- & पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात (संशोधन) अधिनियम, 2001 "पशुधन" शब्द के बाद शब्द "और पशुधन उत्पाद" जुलाई 2001 अधिकार में-5 वें दिन
कुछ प्रमुख अधिसूचनाएँ इस प्रकार हैं
- 17.8.2001, एस.ओ. 802 (ई) - रोगों के टीएसई समूह पर विनियमन।
- 16.10. 2001, एस.ओ. 1043 (E) - पशुधन उत्पादों के तहत जलीय जानवरों और उत्पादों का समावेश
- 5.9.2007, एस.ओ. 1496 (E) - गोजातीय वीर्य के आयात के लिए विनियमन।.
- 2.5.2008, एस.ओ. 1086 (E) - पालतू भोजन के आयात के लिए विनियमन।
- 24.7.2009, एस.ओ. 1825 (E) - कच्चे खाल के आयात के लिए विनियमन।
- 5.10.2012, जी.एस.आर. 752 (E) - अश्वीय के आयात के लिए विनियमन।
- 10.6.2014, एस.ओ. 1496 (E) - पशुधन आयात प्रक्रिया।
- 16.10.2014,एस.ओ. 2666 (E) - पशुधन उत्पाद आयात प्रक्रिया।
- प.सं.प्र.से. संबंधित सूचनाएँ और नियम यहाँ देखे जा सकते हैं: www.dahd.nic.in (व्यापार)
बैगेज के तहत पालतू जानवरों का आयात
- सीमा शुल्क परिपत्र संख्या ९४/२००२ दिनांकित २३.१२.२००२, १५/२३ और २५/२०१२ तक प्रति यात्री प्रति समय दो नंबर (कोई आयात लाइसेंस या आयात सेनेटरी परमिट नहीं)
- पालतू जानवर: कुत्ता और बिल्ली केवल
पशु संगरोध केन्द्रों में उपलब्ध सामान्य सुविधाएं
- कार्यालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, सम्मेलन हॉल और दुकानों के साथ प्रशासनिक भवन
- पूर्णत: विसंक्रमित तरीके से आयातित पशुओं से एकत्रित नमूनों को संसाधित करने और आवश्यक परीक्षण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला को भेजने की सुविधा वाली प्रयोगशाला।
- नमूनों का संग्रहण और भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित रेफ्ररेन्स प्रयोगशाला के लिए उनका प्रेषण।
- दौरे पर आने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु देखभाल करने वालों के लिए ड्यूटी रूम।
- संगरोध के दौरान जानवरों जैसे गोपशु, घोड़े, सूअर, भेड़, बकरियों, कुत्तों, बिल्लियों, प्रयोगशाला के पशुओं, मुर्गी/अन्य पक्षियों, विविध /चिडि़याघर पशुओं आदि को रखने के लिए पशु शेड।
- पृथक शेड
- औषधालय/ड्रेसिंग रूम
- कपड़े बदलने का कमरा
- पोस्टमार्टम रूम
- क्रीमेटोरिअम
- डिस्पोजल एरिया
- घोड़ों को रखने का कमरा
- सामान चढ़ाने और उतारने का प्लेटफार्म
- वाहन डिप/वॉश
- कीटाणुशोधन और धूमन (फ्यूमिगेशन) सुविधाएं
- बैकअप बिजली की आपूर्ति
संगरोध स्टेशन वास्तविक कारणों के लिए आगंतुकों के प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन करें
- ड्रेस कोड और संगरोध विनियमों का पालन करने के बाद ही प्रवेश करें।
- केवल पास धारकों को अनुमति है।
- संगरोध क्षेत्र में खाने की अनुमति नहीं है।
- पास धारकों के अलावा - संगरोध अधिकारी से अनुमति के बाद प्रवेश।
- पास धारक/आगंतुक के अधिकार में प्रवेश नहीं, उचित औचित्य की आवश्यकता है।
- प.सं.प्र.से. परिसर में धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
- पशु परिचारक को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए।
- जानवरों के साथ सवारी करना या खेलना प्रतिबंधित है।
- पशुचिकित्सा और पैरा पशु चिकित्सक (प्रत्यक्ष हैंडलर) - शॉवर लेने और ड्रेस बदलने के बाद ही प्रवेश करें।
- पशु मालिक, पशु चिकित्सक और पैरा पशु चिकित्सक को किसी भी पशु फार्म पर नहीं जाना चाहिए या कम से कम 24 घंटे किसी भी जानवर से संपर्क नहीं करना चाहिए। यात्रा से पहले और बाद में।
प.सं.प्र.से.स्टेशनों (हैदराबाद और बैंगलोर को छोड़कर) में आवास सुविधाएं
क्र.सं. | प्रजातियाँ (सं. में) | प.सं.प्र.से., नई दिल्ली | प.सं.प्र.से. चेन्नई | प.सं.प्र.से., मुंबई | प.सं.प्र.से., कोलकाता |
---|---|---|---|---|---|
1 | पशु | 48 | 48 | 14 | 38 |
2 | भेड़ बकरी | 300 | 270 | 48 | 100 |
3 | कुत्तों / बिल्लियों | 10 | 10 | 16 | 3 |
4 | घोड़े | 20 | 20 | 20 | - |
5 | पोल्ट्री/पक्षी | 250 | 100 | 320 | - |
6 | सूअर | 100 | 60 | 48 | 100 |
7 | प्रयोगशाला पशु | 500 | 400 | - | - |
8 | विविध जानवर (हाथी, ऊंट आदि) | खुली जगह के साथ एक शेड | - | - | - |
अन्य विभागों/एजेंसी से विशिष्ट प्रदर्शन आवश्यकताएँ
- सीमा शुल्क प्राधिकरण: पशुधन और पशुधन उत्पाद की आयातित खेप को कस्टम अधिकारियों द्वारा पशु संगरोधन और प्रमाणन सेवा (प.सं.प्र.से.) मंजूरी के लिए संदर्भित किया जाता है। इसी तरह, कस्टम निर्यात उद्देश्य के लिए पशु संगरोध प्रमाणपत्र की भी जांच करता है।
- वन्य जीवन प्राधिकरण: सीआईएसईएस श्रेणी में आने वाले पशुधन और पशुधन उत्पादों के संबंध में प.सं.प्र.से. के पास वन्यजीव अधिकारियों के साथ संपर्क भी है।
- एयरलाइंस:प.सं.प्र.से. के पास एयरलाइनों के साथ अच्छा संपर्क है और उन्हें प.सं.प्र.से. नियमों और विनियमन और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है जो कि पशुधन और पशुधन उत्पादों का आयात करने वाले यात्रियों द्वारा किया जाता है।
- कैपेक्सिल:प.सं.प्र.से., कैपेक्सिल के साथ-साथ पशुधन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सरकार के मानदंडों के अनुसार पौधों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण करता है।
- डी.जी.एफ.टी.:प्रतिबंधित उत्पादों के लिए डी.जी.एफ.टी. द्वारा जारी लाइसेंस भी आयात के समय प.सं.प्र.से. द्वारा जांचे जाते हैं।
- पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी:प.सं.प्र.से.सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व वाले पशुधन उत्पादों के संबंध में पी.एच.ओ. के साथ संपर्क में काम करता है।
- केंद्रीय प्रयोगशालाएँ:आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों के नमूने निर्धारित परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं। निर्यात उद्देश्य के लिए भी प्रक्रिया अपनाई जाती है।
- हवाई अड्डा प्राधिकरण:प.सं.प्र.से. के पास हवाई अड्डे के प्राधिकरण के साथ अच्छा संपर्क है और उन्हें पशुधन और पशुधन उत्पादों के निकासी और भंडारण के दौरान स्वास्थ्य जोखिम और खतरों के बारे में शिक्षित करना है।
- बंदरगाह प्राधिकरण: प.सं.प्र.से. के पास बंदरगाह प्राधिकरण के साथ अच्छा संपर्क है और उन्हें पशुधन और पशुधन उत्पादों के निकासी और भंडारण के दौरान स्वास्थ्य जोखिम और खतरों के बारे में शिक्षित करना है।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो:प.सं.प्र.से. में आई.सी.डी. प्राधिकरण के साथ अच्छा संपर्क है और उन्हें पशुधन और पशुधन उत्पादों के निकासी और भंडारण के दौरान स्वास्थ्य जोखिम और खतरों के बारे में शिक्षित करना है।
प.सं.प्र.से. नियम और विनियमों का पर्याय समय की अवधि है
प्रविष्टियों के बिंदु पर आवश्यक प्रावधान
1. आगमन: (हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल और भूमि मार्ग)
- क. यात्रियों द्वारा आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों की इच्छाधारी घोषणा के लिए सूचना और शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर पाप।
- ख. यात्रियों द्वारा आयातित पशुधन और पशुधन उत्पादों की इच्छाधारी घोषणा के बारे में एयरलाइंस द्वारा घोषणा।
- ग. निर्दिष्ट एक्स-रे मशीनों के प्रावधान।
- घ. स्निफर डॉग के प्रावधान।
- ङ. तकनीशियनों और शुरुआती पहचान किटों के साथ प्रयोगशालाओं का प्रावधान।
- च. आगमन कार्ड की उचित जांच।
- छ. सीमा शुल्क, पोर्ट एजेंसियों और अन्य हितधारकों द्वारा प.सं.प्र.से. अधिकारियों को उचित समर्थन।
- ज. आगमन पर प.सं.प्र.से. डेस्क और कार्यालय की जगह के प्रावधान।
- झ. प.सं.प्र.से. अधिकारियों को निवारक और जाँच शक्तियां तुरंत आवश्यक हैं।
2. कार्गो और आई.सी.डी.एस.
- क. सभी हितधारकों की जानकारी और शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर पाप।
- ख. तकनीशियनों और शुरुआती पहचान किटों के साथ प्रयोगशालाओं का प्रावधान।
- ग. घोषणाओं की उचित जाँच।
- घ. सीमा शुल्क, पोर्ट एजेंसियों और अन्य हितधारकों द्वारा प.सं.प्र.से. अधिकारियों को उचित समर्थन।
- ङ. आगमन पर प.सं.प्र.से. डेस्क और कार्यालय की जगह के प्रावधान।
- च. प.सं.प्र.से. अधिकारियों को निवारक और जाँच शक्तियां तुरंत आवश्यक हैं।
प.सं.प्र.से. से संबंधित विनियमों के कार्यान्वयन में समस्या क्षेत्र
पशुधन
- अग्रिम प.सं.प्र.से. अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति की पुष्टि/जांच किए बिना पालतू कुत्ते और बिल्लियों सहित पशुधन को पालतू बनाना (सूचनाओं का उल्लंघन)
- जालसाजी अग्रिम प.सं.प्र.से. अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अनुमति पर एयरलाइनों द्वारा पालतू कुत्ते और बिल्लियों सहित पशुधन को उठाना।
- अग्रिम प.सं.प्र.से. अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना मामले में आने के बाद प.सं.प्र.से. निकासी के लिए सीमा शुल्क द्वारा पशुधन का गैर-संदर्भित।
- प.सं.प्र.से. के आगमन पर यात्री द्वारा उत्पादित अग्रिम प.सं.प्र.से. अनापत्ति प्रमाण पत्र के सीमा शुल्क द्वारा दुर्लभ क्रॉस चेकिंग।
पशुधन उत्पाद
- आगमन कार्ड में पशुधन उत्पादों की गैर घोषणा।
- नाम और एचएस कोड बदलकर बिल प्रविष्टियों में पशुधन उत्पादों की अनुचित घोषणा।
- प.सं.प्र.से. मंजूरी के लिए सीमा शुल्क द्वारा पशुधन उत्पादों की खेपों का जिक्र नहीं है।
- सीमा शुल्क द्वारा आगमन कार्ड की कोई उचित जाँच नहीं।
- एक्स-रे मशीनों, स्निफर कुत्तों और तेजी से रोग का पता लगाने वाली प्रयोगशालाओं के प्रावधान की कमी है।
प.सं.प्र.से. संचालन से संबंधित अन्य आवश्यकताएं
- आरडीडीएलएस (5 क्षेत्रीय) और एनआईएच्एसएडी (भोपाल) में अधिक परीक्षण सुविधाएं
- आईटीसी (एचएस) आयात नीति और अध्यायों में प.सं.प्र.से. मंजूरी की आवश्यकता को सम्मिलित करना।
- अन्य देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में पशुधन उत्पादों (मांस और दूध) के उत्पादों को प.सं.प्र.से. द्वारा जांचना आवश्यक है। (सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, परिवहन और निपटान के बारे में कम से कम छह मासिक तकनीकी ऑडिट।
आवश्यक, क्योंकि सामान्य आयातक द्वारा व्यावसायिक रूप से आयात किए गए उत्पादों की तुलना में खतरा स्तर समान है)।. - अस्थायी शेड: पशु के लिए 1-2 दिनों के लिए बहुउद्देश्यीय।
- डिब्बे: टर्मिनल में अलग-अलग अन्य अपशिष्ट और तकनीकी निपटान के साथ कोई मिश्रण नहीं।
- संवाहक: कम क्षमता-छोटी मात्रा के पशु उत्पादों / ढीले उत्पादों और मृत जलीय जानवरों (मछली) के लिए।
रोग मुक्त और गुणवत्ता आयात सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों की कतार में निर्यात करने वाली इकाइयों और प्रमाणित देशों के कार्यालयों के ऑडिट।
(जो हमेशा सुनिश्चित नहीं है)
हम सब, हमारे पूर्वजों और प्राचीन संसाधनों को भूल जाएंगे
(पशु संगरोध नियमों के सख्त कार्यान्वयन से)
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